अगर कॉल बीच में कटा तो कंपनी देगी 5000 रूपये का जुर्माना, जानिए कैसे


भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ( ट्राई ) ने मोबाइल नेटवर्क कंपनियों पर एक ठोस कदम उठाया है , जिसके तहत अगर विदेश यात्रा के दौरान सिम फ़ैल हो जाती है तो टेलिकॉम कंपनियों को जुर्माने के तौर पर 5000 रूपये की राशि देनी होगी |

ट्राई के इस प्रस्ताव का फायदा प्रीपेड और पोस्ट दोनों तरह के ग्राहकों को मिलेगा | दरअसल ट्राई ने दूरसंचार विभाग को एक सुझाव पत्र भेजा है, जिसमे ट्राई ने कहा है कि प्रीपेड ग्राहक को अतिरिक्त तौर पर वह सारा पैसा भी वापस मिलना चाहिए जो वह सेवाप्रदाता को पहले ही भुगतान कर चूका है |

ट्राई ने किया था एसएमएस सर्वे - 


आपको बता दें कि इसके लिए ट्राई ने एक एसएमएस सर्वे कराया था जिसमें इन सेवाओ का इस्तेमाल करने वाले लगभग आधे ग्राहकों ने बताया था कि विदेश में इस तरह की सर्विस काम नहीं करती | ट्राई ऐसी कंपनियों के खिलाफ कड़े नियमों की सिफारिश क्र रहा है |

कई उपयोगकर्ता की शिकायत मिलने के बाद नियामक द्वारा शुरू की गयी एसएमएस आधारित सर्वे के बाद यह पता चला कि ऐसी सेवाओ का उपयोग करने वाले लगभग आधे उपभोक्ताओ ने दावा किया कि यह आंशिक रूप से काम करता है या बिलकुल भी काम नही करता | इसलिए ट्राई ने ये ठोस कदम उठाया है |

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